कोर्ट के आदेश नहीं माने, मेनका गांधी के एनिमल केयर सेंटर पर कार्रवाई
मेनका गांधी (Maneka Gandhi) के संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर (SGACC) पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। एडिशनल सेशंस जज सुरभि शर्मा वत्स ने यह जुर्माना तब लगाया जब मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) ने कोर्ट को बताया कि…
मेनका गांधी (Maneka Gandhi) के संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर (SGACC) पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। एडिशनल सेशंस जज सुरभि शर्मा वत्स ने यह जुर्माना तब लगाया जब मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) ने कोर्ट को बताया कि एनिमल केयर सेंटर ने जब्त किए गए 10 कुत्तों में से सिर्फ आठ को ही छोड़ा है।
13 जनवरी को कोर्ट ने SGACC को ज़ब्त किए गए कुत्तों की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया था और कहा था कि एनिमल शेल्टर का बर्ताव साफ़ तौर पर नियमों का पालन न करना, घोर लापरवाही और जानबूझकर गलतबयानी करना दिखाता है।
शाहदरा कोर्ट ने गुरुवार को संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर (SGACC) पर जांच के दौरान जब्त किए गए सभी 10 कुत्तों को छोड़ने के अपने आदेश का पालन न करने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया।
पूडल और माल्टीज़ नस्ल के कुत्तों को नहीं किया था आजाद
IO ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि आठ कुत्ते याचिकाकर्ता विशाल (कुत्तों के मालिक) को सौंप दिए गए हैं और बाकी दो कुत्ते, एक पूडल नस्ल का और दूसरा माल्टीज़ नस्ल का अभी भी एनिमल केयर सेंटर की कस्टडी में हैं। 16 जनवरी को कोर्ट ने SGACC की न्यायिक आदेश का पालन न करने के लिए फिर से आलोचना की और एनिमल केयर सेंटर की ओर से दी गई सफाई को ‘पूरी तरह से असंतोषजनक’ और ‘टालमटोल वाला’ बताया।
यह आदेश एनिमल शेल्टर की ओर से दायर एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका के जवाब में दिया गया था, जिसमें एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसमें उसे कुत्तों को विशाल को छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसका नाम जगत पुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में आरोपी के तौर पर था।
SGACC के वकील ने गुरुवार को कोर्ट में बताया कि पूडल नस्ल के कुत्ते की कस्टडी विशाल ने इसलिए लेने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि वह उसका कुत्ता नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मेडिकल रिकॉर्ड की मांग की। हालांकि, एनिमल केयर सेंटर ने माना कि वे माल्टीज़ कुत्ते को ढूंढ नहीं पाए।
मेनका गांधी (Maneka Gandhi) के एनिमल केयर से घायल मिले कुत्ते
कुत्तों के मालिक के वकील मयंक शर्मा ने कोर्ट में बताया कि लौटाए गए आठ कुत्तों में से चार घायल दिखे और दो कुत्ते वापस नहीं किए गए। वकील ने आगे कहा कि सेंटर की ओर से दिया गया पूडल कुत्ता उनके क्लाइंट का नहीं था और इसलिए उनके क्लाइंट (विशाल) ने कुत्ते की कस्टडी लेने से मना कर दिया।
इसके बाद कोर्ट ने SGACC को पूडल नस्ल के कुत्ते को मालिक की कस्टडी में छोड़ने का निर्देश दिया और उसे अगली सुनवाई में माल्टीज़ कुत्ते के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया, और मामले को 4 फरवरी के लिए लिस्ट किया।
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