नई गाड़ी पर मिलेगा 50% तक टैक्स डिस्काउंट, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन (Vehicles) खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल…

उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन (Vehicles) खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में भारी छूट मिलेगी. यह छूट 15 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक हो सकती है. सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाने की दिशा में माना जा रहा है.
आदेश लागू, वाहन मालिकों को तुरंत फायदा
राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद इस नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. लंबे समय से इस योजना पर काम चल रहा था, जिसे अब जमीन पर उतार दिया गया है. इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य को भी आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है.
क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार चाहती है कि पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे-धीरे बंद हों और उनकी जगह नए, पर्यावरण के अनुकूल वाहन आएं. इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और ईंधन की खपत भी कम होगी. साथ ही, इस फैसले से राज्य को केंद्र सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता भी खुला है.
टैक्स छूट पाने की क्या होगी प्रक्रिया
जो भी वाहन मालिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे अपनी पुरानी गाड़ी किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर नष्ट करानी होगी. स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिक को एक प्रमाण पत्र मिलेगा. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर जब वह उसी कैटेगरी का नया वाहन खरीदेगा, तो टैक्स में छूट दी जाएगी. बिना स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के यह फायदा नहीं मिलेगा.
कितने साल तक मान्य रहेगी छूट
यह टैक्स छूट निजी वाहनों (Vehicles) और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग समय तक मान्य होगी. परिवहन से जुड़े वाहनों के लिए यह सुविधा एक तय अवधि तक मिलेगी, जबकि निजी वाहनों के मामले में यह अवधि ज्यादा रखी गई है. इसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ लें.
अभी कितना टैक्स लगता है
फिलहाल उत्तराखंड में वाहन (Vehicles) की कीमत के आधार पर रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जाता है. दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग स्लैब हैं. महंगे वाहनों पर टैक्स का प्रतिशत ज्यादा होता है, जिससे कुल रकम काफी बढ़ जाती है.
अब कितनी होगी बचत
नई व्यवस्था के बाद टैक्स में अच्छी-खासी बचत होगी. निजी कारों पर टैक्स में करीब एक चौथाई तक की छूट मिल सकती है, जबकि कमर्शियल वाहनों को भी राहत दी जाएगी. खास बात यह है कि पुराने बीएस-1 और बीएस-2 वाहनों को स्क्रैप कराने पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. महंगे वाहनों के मामले में टैक्स में हजारों से लेकर लाख रुपये तक की बचत संभव है.
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