TRAI का डंडा चला, Jio-Airtel-Vi पर स्पैम कॉल मामले में ₹150 करोड़ पेनल्टी
देश में बढ़ते स्पैम कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स (Jio-Airtel और VI) पर 150 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. यह पेनाल्टी 2020 से…

देश में बढ़ते स्पैम कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स (Jio-Airtel और VI) पर 150 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. यह पेनाल्टी 2020 से 2023 के बीच नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर लगाई गई है. TRAI का कहना है कि ऑपरेटर्स ने न तो स्पैमर्स पर समय रहते कार्रवाई की और न ही ग्राहकों की शिकायतों को सही ढंग से निपटाया.
क्यों लगाया गया टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना
TRAI के मुताबिक यह जुर्माना इसलिए नहीं लगाया गया कि ऑपरेटरों के नेटवर्क से स्पैम कॉल हो रही थीं, बल्कि इसलिए कि वे नियमों के अनुसार स्पैमर्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहे. ET Telecom की रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से बंद कर दिया. नियमों के तहत प्रति लाइसेंस सर्विस एरिया के लिए प्रति माह 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके आधार पर यह पेनाल्टी तय की गई.
लाखों स्पैमर्स के कनेक्शन किए गए बंद
TRAI ने ऑडिट के दौरान पाया कि स्पैम के खिलाफ कार्रवाई में गंभीर लापरवाही बरती गई. पिछले साल नियामक ने 21 लाख से ज्यादा स्पैमर्स के मोबाइल कनेक्शन डिसकनेक्ट किए और एक लाख से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया. 13 अगस्त 2024 को जारी नए निर्देशों के बाद सितंबर 2024 में ही करीब 18.8 लाख स्पैमर्स के कनेक्शन काटे गए और 1,150 से ज्यादा संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट में डाला गया.
DND ऐप और शिकायत दर्ज कराने के आसान नियम
यूजर्स की सुविधा के लिए TRAI ने DND ऐप लॉन्च किया है, जिससे सिर्फ 4 से 6 क्लिक में स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके साथ ही शिकायत दर्ज कराने की समयसीमा को 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है. अब कोई भी सब्सक्राइबर कॉल या SMS मिलने के सात दिनों के भीतर शिकायत कर सकता है, जिससे स्पैमर्स की पहचान आसान हो सके.
स्पैम पर शिकंजा कसने के लिए नए सख्त नियम
TRAI ने नियमों को और कड़ा करते हुए कहा है कि पिछले 10 दिनों में अगर किसी नंबर के खिलाफ 5 शिकायतें मिलती हैं, तो उस पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है. बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं के लिए लेन-देन और सर्विस कॉल में 1600 सीरीज नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी संस्थाओं को भी नागरिकों को कॉल करने के लिए इसी सीरीज का उपयोग करना होगा, जबकि 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल की अनुमति नहीं होगी.
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