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दिवाली पर सिर्फ इतने ही घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे… इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन

गुजरात में दिवाली को लेकर राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई इन गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य सरकार की…

24GhanteOnline
October 14, 2025
2 min read

गुजरात में दिवाली को लेकर राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई इन गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पटाखे (Firecrackers) फोड़ने का टाइम निर्धारित किया गया है। यानी पटाखे फोड़ने के लिए समय तय किया गया है।

अब रात के 8 बजे से 10 बजे ही लोग पटाखे (Firecrackers) फोड़ सकेंगे। इसके साथ ही जो पटाखे ज्यादा शोर मचाते हैं। उन पर बैन लगा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर कहा गया है कि से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक इस साल पटाखे (Firecrackers) फोड़ने के लिए एक समयसीमा तय की गई है। इसके साथ ही वॉर्निंग दी गई है कि इन निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

इन पटाखों (Firecrackers) पर रहेगा बैन


सुप्रीम कोर्ट की गाइडनलाइन के मुताबिक राज्य में बम, रॉकेट और ऐसे पटाखे जो तेज आवाज करते हैं, जिस वजह से ध्वनि प्रदूषण में इजाफा होता है। ऐसे पटाखों (Firecrackers) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ ग्रीन पटाखों को फोड़ने की ही इजाजत दी गई है और उनके लिए भी समय तय किया गया है। ऐसे पटाखे ही फोड़ने की इजाजत है, जिनसे प्रदूषण कम होता है।

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