चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, Form-7 से नाम हटाने के आवेदनों पर लगाई सीमा
मतदाता सूची में नाम हटाने से जुड़ी आपत्तियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-7 के इस्तेमाल पर अहम निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की संख्या तय की गई है। इसके मुताबिक, दावे और आपत्तियां…
24GhanteOnline
October 10, 20263 min read

मतदाता सूची में नाम हटाने से जुड़ी आपत्तियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-7 के इस्तेमाल पर अहम निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की संख्या तय की गई है। इसके मुताबिक, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की पूरी अवधि के दौरान कोई मतदाता व्यक्तिगत रूप से अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन जमा कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची के नियमित अद्यतनीकरण के दौरान एक महीने में अधिकतम पांच आवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी।
आपत्ति मिलने पर ERO करेगा सुनवाई
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, फॉर्म-7 मिलने के बाद निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। यह प्रक्रिया सीधे या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की अनुशंसा के आधार पर शुरू की जा सकती है। आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। हर फॉर्म-7 के मामले में आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति के बयान, उसके तर्क और प्रस्तुत साक्ष्य अलग-अलग दर्ज किए जाएंगे। ERO को आपत्ति की वैधता पर खुद संतुष्ट होना होगा। इसके बाद ही आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नाम हटाने से पहले संबंधित मतदाता को भी मिलेगा मौका
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म-7 पर फैसला करते समय केवल आपत्ति दर्ज कराने वाले की बात सुनना पर्याप्त नहीं होगा। जिस मतदाता के नाम को हटाने की मांग की गई है, उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ERO निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 19 और 20 के तहत उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आवेदन का निपटारा करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में नाम हटाने से जुड़ी आपत्तियों की जांच निर्धारित नियमों के मुताबिक करना है।
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले लोगों को हिरासत में लिया
मतदाता सूची और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल के बीच 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। इसी सिलसिले में अभिजीत दिपके, रांका और सौरव को मुंबई से दिल्ली आने के दौरान हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है।बताया गया कि तीनों के खिलाफ विमान के भीतर ही कार्रवाई की गई। इसके बाद पुलिस उन्हें बस में बैठाकर अपने साथ ले गई। हालांकि, हिरासत में लिए जाने की वजह और आगे की कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। निर्वाचन आयोग के नए निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर बहस जारी है। फॉर्म-7 के जरिए दर्ज होने वाली आपत्तियों पर अब तय सीमा और सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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