2 पैन कार्ड रखते हैं तो हो जाएं सावधान, वरना पड़ेगा भारी
रामपुर की अदालत ने दो PAN कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला आम…
रामपुर की अदालत ने दो PAN कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला आम लोगों के लिए भी बड़ा सबक है, क्योंकि भारत में एक से ज्यादा PAN कार्ड रखना कानूनन अपराध है. आयकर विभाग ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
दो PAN कार्ड रखना अपराध
भारत में PAN यानी Permanent Account Number किसी भी नागरिक की वित्तीय पहचान है और एक व्यक्ति को जीवनभर में सिर्फ एक PAN मिलता है. दो PAN कार्ड रखने से टैक्स रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो जाते हैं जिससे आयकर विभाग के अनुसार यह कानून का उल्लंघन माना जाता है. Income Tax Act की धारा 272B के तहत डुप्लीकेट PAN रखने पर कार्रवाई तय है.
डुप्लीकेट PAN कार्ड पर कितना जुर्माना और सजा
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दो PAN कार्ड रखना पूरी तरह गैरकानूनी है और इसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. कई मामलों में अगर PAN के दुरुपयोग, फर्जीवाड़े या गलत टैक्स दाखिल करने का आरोप साबित होता है तो जेल की सजा भी हो सकती है. आजम खान और उनके बेटे को सात साल की सजा इसी अपराध से जुड़ी गंभीरताओं को दिखाती है. आयकर विभाग ऐसे मामलों में सख्ती बरतता है ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे.
गलती से कैसे मिल जाते हैं दो PAN कार्ड
कई बार लोग अनजाने में दूसरा PAN कार्ड बनवा लेते हैं. उदाहरण के तौर पर PAN खो जाने पर दोबारा आवेदन कर देना, पुराने PAN को भूल जाना या नाम-पते में बदलाव के दौरान फिर से नया PAN बनवाना. कुछ मामलों में एजेंट या आवेदन प्रक्रिया में डेटा एंट्री की गलतियों के कारण भी डुप्लीकेट PAN जारी हो जाता है. ऐसे मामलों में व्यक्ति को तुरंत अतिरिक्त PAN को सरेंडर कर देना चाहिए ताकि कानूनी समस्या न हो.
दो PAN कार्ड होने से क्या नुकसान होते हैं?
एक से ज्यादा PAN कार्ड होने पर टैक्स फाइलिंग में बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि लेनदेन अलग-अलग PAN पर रिकॉर्ड होता है. इससे गलत टैक्स कैलकुलेशन, रिटर्न में गड़बड़ी और विभाग द्वारा जांच की संभावना बढ़ जाती है. कई बार टैक्स रिफंड भी रुक जाता है. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए यह संदिग्ध गतिविधि मानी जाती है जिससे लोन अप्रूवल या निवेश से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है. इसलिए डुप्लीकेट PAN होना गंभीर जोखिम पैदा करता है.
डुप्लीकेट PAN कार्ड कैसे करें सरेंडर
डुप्लीकेट PAN को सरेंडर करने के लिए Form 49A भरना होता है जिसमें यह स्पष्ट लिखा जाता है कि कौनसा PAN सक्रिय रखना है और कौन-सा छोड़ना है. यह फॉर्म NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, या नजदीकी PAN सेवा केंद्र पर भी दिया जा सकता है. PAN की कॉपी और एक कवर लेटर साथ लगाने पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है. आयकर विभाग से मिलने वाली रसीद यह साबित करती है कि आपने अतिरिक्त PAN सरेंडर कर दिया, जिससे जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से राहत मिल जाती है.
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