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आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल, इस मामले में हुई सात साल की सजा

रामपुर। यूपी के रामपुर जिले से सोमवार को समाजवादी पार्टी को बड़ी झटके देने वाली खबर सामने आई है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने सोमवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना…

24GhanteOnline
November 17, 2025
2 min read

रामपुर। यूपी के रामपुर जिले से सोमवार को समाजवादी पार्टी को बड़ी झटके देने वाली खबर सामने आई है।  सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने सोमवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम (Azam Khan) और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

मालूम हो कि भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं।

आरोप है कि सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला ने समय समय पर इस्तेमाल भी किया है। इस केस का ट्रायल एपमी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जहां दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी। आज इस मामले में अदालत को अपना फैसला सुनाना था, इसके लिए आजम (Azam Khan) और अब्दुल्ला दोनों को तलब किया था। दोपहर बाद आजम और अब्दुल्ला कोर्ट में पेश हुए।

जहां एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे को धोखाधड़ी में दोषी करार दिया। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दाेनों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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