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आजम खान को बड़ी राहत, इस मामले में हुए दोष मुक्त

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मंत्री आजम खान (Azam Khan) को प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दोष मुक्त करार दिया है।…

24GhanteOnline
December 18, 2025
2 min read

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मंत्री आजम खान (Azam Khan) को प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दोष मुक्त करार दिया है। मामले में अभियोजन साक्ष्य साबित नहीं कर सका।

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) के मुकदमों की सुनवाई तेजी से चल रही है। ज्यादातर मुकदमे फैसले के करीब आ गए हैं। आज फिर एक अन्य मुकदमे में फैसला आया। मुकदमा भड़काऊ भाषण का था, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने सदर कोतवाली में 2 अप्रैल साल 2019 में दर्ज कराया था। तब आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव प्रत्याशी थे। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता फैसल खान लाला की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने सपा कार्यालय पर भाषण दिया, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। उसमें आजम खान लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काने का आरोप था। आजम खान ने अपने भाषण में कहा था कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं।

यह जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया है। उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। इसमें गवाही पूरी हो चुकी थी। आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ अब तक 14 मुकदमों में फैसला आ चुका है। उन्हें सात मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि सात मुकदमों में वह दोषमुक्त हुए हैं।

आजम पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि अभियोजन पक्ष इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश नहीं कर सका, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोष मुक्त करार दिया है।

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