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अब्बास अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में दोषी करार

मऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari ) के हेट स्पीच मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया जाना है। विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले…

24GhanteOnline
May 31, 2025
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मऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari ) के हेट स्पीच मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया जाना है। विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सज़ा होने के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी जा सकती है।

साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी (Abbas Ansari ) और उमर अंसारी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास और उमर हाजिर हुए। अदालत के आज आने वाले फैसले से यह स्पष्ट होगा कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी या रद्द हो जाएगी।

मामले को देखते हुए कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बढ़ा दी गई है। बता दें, सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी।

क्या है पूरा मामला?


विधायक अब्बास (Abbas Ansari ) का ये मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव का है। चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर विवादित बयाान दिया था। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब-किताब करने की धमकी दी, जिसे हेट स्पीच माना गया।

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इस भाषण को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आने वाला है। इस फैसले से ही अब्बास की विधायक का भविष्य भी तय होगा।

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